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द कश्मीर फाइल्स पर तेलगांना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट ने फ़िल्म को लेकर किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने से किया इनकार

द कश्मीर फाइल्स पर तेलगांना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट ने फ़िल्म को लेकर किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने से किया इनकार

द कश्मीर फाइल्स पर तेलगांना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट ने फ़िल्म को लेकर किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने से किया इनकार
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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने द कश्मीर फाइल्स के फिल्म निर्माताओं को फिल्म के कुछ विवादास्पद दृश्य को हटाने और यह घोषित करने का निर्देश देने का आग्रह किया था कि फिल्म एकतरफा थी और जमीनी हकीकत से दूर थी जिसपर न्यायमूर्ति पी माधवी देवी AIMIM पार्टी के सदस्य मोहम्मद सामी उल्लाह कुरैशी द्वारा दायर इस याचिका पर विचार कर रही थी जिन्होंने कहा था कि फिल्म मुसलमानों की भावना को आहत कर रही है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कश्मीर पंडितों की सामूहिक हत्या और उन्हें अन्य क्षेत्रों में पलायन करने के लिए मजबूर करना बर्बर और अमानवीय था। हालांकि निर्माता ने इसे दिखाया जैसे कि पूरा मुस्लिम समुदाय कश्मीर पंडितों के खिलाफ था। यह स्थापित किया गया है कि जिहादियों ने पंडितों को देश से निकाल दिया था।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले टी सुजान कुमार रेड्डी ने तर्क दिया कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म देखने के बाद प्रमाणन दिया है। जब वह सेंसर बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र को चुनौती नहीं दे रहे थे तो वह याचिकाकर्ता दृश्य को हटाने की मांग कैसे कर सकते थे, वह जानना चाहते थे और फिर उन्होंने सुझाव दिया कि वह सेंसर बोर्ड ट्रिब्यूनल से संपर्क कर सकते थे। सुजान रेड्डी ने भी अदालत का ध्यान इस बात पर केंद्रित किया की मुंबई उच्च न्यायालय ने फिल्म रिलीज के खिलाफ एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था, दोनों पक्षों की दलील पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति माधवी देवी ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

Anjali Mishra

Anjali Mishra

News Anchor & Reporter


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