बॉम्बे HC से आर्यन खान को आज नहीं मिली जमानत,कोर्ट में कल ASG देंगे जवाब

बॉलिवुड़ एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जमानत का इंतजार कर रहे है लेकिन इतंजार खत्म होता नजर नही आ रहा है। मुम्बई क्रूज ड्रग मामले में आर्थर रोड़ जेल में बंद आर्यन खान , अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा की गिरफ्तारी हुई। तीनो की जमानत याचिका पर एक बार फिर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई लेकिन सुनवाई एक बार फिर टल चुकी है। आर्यन खान को आज भी जमानत नही मिल पाई है। अब कल यानि गुरुवार को 2.30 बजे के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB की ओर से से कल ASG कोर्ट में जवाब देंगे।
आर्यन खान केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई फिर से टली…कल दोपहर 2.30 बजे मामले की सुनवाई फिर से शुरू होगी ।
— Deepak Chaurasia (@DChaurasia2312) October 27, 2021
बता दें एनडीपीएस कोर्ट से दो बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद आर्यन खान को बेल दिलाने के लिए वकीलो के ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। जिस पर बुधवार को सुनवाई शुरु हुई और आर्यन की ओर से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने पैरवी की उन्होने आर्यन के बचाव में तमाम दलीले पेश की उन्होंने कहा था कि- आर्यन की गिरफ्तारी गलत है। साथ ही इस मामले ने अपने माता-पिता के कारण जनता और मीडिया की निगाहों को आकर्षित किया है। राजनीतिक हस्तियों और एनसीबी के बीच बेतुका विवाद मुझ पर हावी नहीं हो सकता।
लेकिन आज आपको बता दें आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट जिनके पास से इस हाईप्रोफाइल केस में ड्रग जब्त हुआ था। उनके पक्ष में वकील अमित देसाई ने हाईकोर्ट में दलीले पेश की उन्होने कहा कि अरबाज पर सिर्फ ड्रग्स सेवन का आरोप लगा है। जब साजिश नहीं थी तो गिरफ्तारी क्यों की गई। बेल नियम है जबकि जेल अपवाद होना चाहिए। देसाई ने साथ ही यह भी दलील दी कि ये मामला ड्रग्स के निजी इस्तेमाल से ज्यादा का नहीं है। केस को बेवजह बड़ा किया जा रहा है। तीनों के साथ गिरफ्तार महिला का पंचनामा नहीं किया गया। यानि कुल मिलाकर मुकुल रोहतगी की ही दलीलो को अमित देसाई दोहराते नजर आए।
हालाकि इस पूरी सुनवाई के दौैरान जस्टिस नितिन सांबरे की ओर से अमित देसाई को टोकते हुए यह भी कहा कि वह और कितना समय लेगे। इस पर देसाई ने कहा-30 मिनट। लेकिन इन सबके बावजूद अमित देसाई ने करीब दो घंटे का वक्त लिया। जिस पर एनसीबी का पक्ष रख रहे अलग अनिल सिंह ने कोर्ट में कहा कि वह 45 मिनट लेगा, तो मैं 30 मिनट लेता। लेकिन उन्होंने 2 घंटे का समय लिया है, इसलिए मैं कुछ समय लूंगा।जिसके बाद कोर्ट में 2.30 बजे फिर से इस मामले की सुनवाई होगी।