Pyara Hindustan
Entertainment

केरल HC ने द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक से किया इनकार, कहा-फिल्म इस्लाम के खिलाफ नहीं, ISIS पर

केरल HC ने द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक से किया इनकार, कहा-फिल्म इस्लाम के खिलाफ नहीं, ISIS पर
X

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि फिल्म इस्लाम के खिलाफ नहीं है, ISIS पर है। ट्रेलर में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। वहीं, प्रोड्यूसर ने दलील दी कि यह फिल्म 32,000 नहीं, 3 महिलाओं की कहानी है।

फिल्म का टीज़र और ट्रेलर देखने के बाद जस्टिस एन नागरेश और सोफी थॉमस की खंडपीठ ने कहा कि इसमें इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) के बारे में है।

जस्टिस नागेश ने कहा, "ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें हिंदू संन्यासियों को तस्कर या बलात्कारी के रूप में दिखाया गया है। कुछ नहीं होता, कोई विरोध नहीं करता। ऐसी कई हिंदी और मलयालम फिल्में हैं।" हालांकि, इसके साथ ही फिल्‍म के मेकर्स को आदेश दिया गया है कि वो '32000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन पर ISIS आतंकी बनाए जाने' वाले टीजर को यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म से हटाएं।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जॉर्ज पूनथोट्टम ने भी कहा कि फिल्म का विषय यह है कि केरल आईएसआईएस का केंद्र है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलील में कहा कि यह फिल्म भोले-भाले लोगों के दिमाग में जहर भर देगी। फिल्म का लोगों के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अभी तक किसी भी एजेंसी को केरल में लव जिहाद नहीं मिला है।

कोर्ट ने फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाली 6 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। सुनवाई जस्टिस एन नागरेश और जस्टिस सोफी थॉमस की बेंच ने की है। सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट, रिलीज और बैन की मांग वाली याचिकाएं पहले ही खारिज कर चुका है।

द केरल स्टोरी, केरल की महिलाओं के ग्रुप के बारे में बनी फिल्म है जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) में शामिल हो जाता है। फिल्म 5 मई शुक्रवार को रिलीज हो रही है।

Shipra Saini

Shipra Saini

News Anchor


Next Story