हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश , सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला
हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला
हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े हाई कोर्ट के फैसले तक को पलट दिया है और कहा है की मेगा परियोजनाओं में न्यायिक हस्तक्षेप के कारण देरी न तो जनहित में है और न ही राष्ट्रहित में है.इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले को भी रद्द कर दिया है जिसमे हाई कोर्ट ने नेशनल हाई स्पीड कारपोरेशन लिमिटेड को मुंबई -अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के संबंध में एक डिपो बनाने और विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मोंटेकार्लो लिमिटेड की बोली पर विचार करने का निर्देश दिया गया था.
बुलेट ट्रेन परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। मेगा परियोजनाओं में न्यायिक हस्तक्षेप के कारण देरी न तो जनहित में है और न ही राष्ट्रहित में। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना बताया।
— Akhilesh Sharma (@akhileshsharma1) February 1, 2022
यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए यह भी कहा की द्विपक्षीय समझौते पर विदेशी फंडिंग वाली मेगा परियोजनाओं में न्यायिक हस्तक्षेप से भविष्य के निवेश या फंडिंग पर काफी प्रभाव पड़ सकता हैं.सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए गए फैसले के दौरान यह भी कहा कि इस तरह की किसी मेगा परियोजना भारत जैसे विकासशील देश के लिए बहुत जरुरी हैं. ऐसे में इनमें देरी व्यापक जनहित और देश हित में नहीं हो सकती है इस लिए इस परियोजना को आगे बढ़ने दिया जाए ना की किसी तरह की रुकावट पैदा की जाए। बता दे की बुलेट ट्रेन परियोजना जापान के साथ साझेदारी में 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी इस परियोजना के 2022 तक 1.10 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूरा होने की उम्मीद थी.
Anjali Mishra
News Anchor & Reporter