मुंबई के कॉपरेटिव बैंक ने नवाब मलिक पर ठोका 1000 करोड का मानहानि का मुकदमा , बॉम्बे HC ने नवाब मलिक से मांगा जवाब

राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र की उद्धव कैबिनेट में मंत्री नवाब मलिक जो एनसीबी के जोनल डॉयरेक्टर समीर वानखेडे के खिलाफ हर रोज आरोप लगा रहे है और सुर्खियो में बने हुए है। अब नवाब मलिक की मुश्किले बढ़ चुकी है इस बीच एक और मामला सामने आया है। मुंबई जिला सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक ने एनसीपी नेता सहित सात अन्य पर 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का केस ठोका है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में नवाब मलिक को जवाब देने के लिए छह हफ्तों का समय दिया है।
दरअसल बैंक की ओर से जो मुकदमा दायर किया गया है उसमें कहा गया है कि मलिक और अन्य ने बैंक की छवि खराब करने और खराब करने की दृष्टि से उसके खिलाफ तीखी और अपमानजनक टिप्पणियों वाले होर्डिंग लगाए थे। यह होर्डिंग्स इस इरादे से लगाए गए थे कि बैंक भ्रष्ट है और उनकी जमा राशि सुरक्षित नहीं है। बैंक की ओर से पेश वकील अखिलेश चौबे ने बताया कि एक से चार जुलाई के बीच नवाब मलिक की ओर से बैंक के खिलाफ कई होर्डिंग्स मुंबई की सड़कों पर लगाए गए थे। इन होर्डिंग्स से बैंक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा है। उन्होंने बताया कि बैंक की ओर से इस मामले में मलिक को नोटिस भी भेजा गया था।
Bombay High Court seeks response from Nawab Malik in ₹1,000 crore defamation suit by bank
— Bar & Bench (@barandbench) November 30, 2021
report by @Neha_Jozie #Nawabmalik #BombayHighCourt @nawabmalikncp
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लेकिन इसके जवाब में, मलिक ने उक्त स्थानों पर पोस्टर लगाने से स्पष्ट रूप से इनकार किया और इस कारण से किसी भी तरह की माफी मांगने से इनकार कर दिया। बैंक के अनुसार एनसीपी नेता की ओर से जवाब में कहा गया कि न तो उन्होंने और न ही उनकी पार्टी यानी राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेस पार्टी होर्डिंग्स लगाने से किसी भी तरह से जुड़ी हुई है। उन्होंने इसे झूठे विवाद में फँसाने की कोशिश बताया। वहीं, बैंक के अनुसार मलिक और अन्य ने उनकी छवि खराब करने के इरादे से अपमानजनक होर्डिंग्स लगाए थे।
याचिका में बैंक की ओर से कहा गया है कि मलिक और अन्य को बैंक से पूर्ण रूप से और बिना शर्त माफी माँगनी चाहिए। साथ ही कहा गया है कि बैंक के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने के लिए उन्हीं जगहों पर नवाब मलिक और अन्य को होर्डिंग लगाने का निर्देश दिया जाए जहाँ 'गलत जानकारी' वाले होर्डिंग लगाए गए थे। इसके अलावा मलिक और अन्य को 10,000,000,000 रुपए की भुगतान करने का आदेश देने की माँग कोर्ट से की गई है।