ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका,अभिषेक बैनर्जी से अब दिल्ली में नही कोलकाता में पूछताछ करेंगी ED
ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका,अभिषेक बैनर्जी से अब दिल्ली में नही कोलकाता में पूछताछ करेंगी ED
एक बार फिर पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाला मामला तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाने वाला है क्युकी अब इस घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कड़े निर्देश दिए गए है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को पश्चिम बंगाल में एक कथित कोयला घोटाले से जुड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से दिल्ली के बजाय कोलकाता में पूछताछ करने का निर्देश दिया।साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर ईडी कोलकाता में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से पूछताछ करती है तो वह राज्य मशीनरी द्वारा किसी भी तरह की बाधा और हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा।सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को भी नोटिस जारी किया और तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा और मामले को 19 जुलाई को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।
Supreme Court directs Enforcement Directorate to interrogate Trinamool Congress leader Abhishek Banerjee and his wife in Kolkata instead of Delhi, in a money-laundering probe linked to an alleged coal scam in West Bengal.
— ANI (@ANI) May 17, 2022
बता दें कि इस मामले में ईडी ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को समन जारी किया है। ED ने सीबीआई द्वारा दर्ज नवंबर 2020 की उस प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन रोकथाम कानून, 2002 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें आसनसोल और उसके आसपास के कुनुस्तोरिया तथा कजोरा इलाकों में 'ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड' की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपए के कोयला घोटाले का आरोप लगाया गया है
Supreme Court also issues notice to Enforcement Directorate on TMC leader Abhishek Banerjee's plea against the HC order and seeks response within three weeks and posts the matter for hearing on July 19.
— ANI (@ANI) May 17, 2022
Anjali Mishra
News Anchor & Reporter