हिजाब विवाद पर केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान कहा- समय की मांग है यूनिफॉर्म सिविल कोड
कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर चल रहे विवाद के साथ ही अब देश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया है कि, कॉलेज और स्कूलों में हिजाब पहनने की छूट देने की मांग, देश को तोड़ने का प्रयास है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश में हालत ऐसे बन जा रहे हैं कि, समान नागरिक संहिता समय की मांग बन गई है। देश एक है, इसलिए सबके लिए एक कानून होना चाहिए।
Uniform Civil Code is the need of the hour. The country is one, so there should be one law for all, says Union Minister Giriraj Singh pic.twitter.com/sZ6OChPsdT
— ANI (@ANI) February 11, 2022
बड़ा सवाल यह है कि क्या हिजाब का मसला जैसे बढ़ रहा है उसकी दवा है यूनिफॉर्म सिविल कोड है। केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। तो वहीं भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान की आत्मा है। इसे जल्द लागू किया जाए।
हालाकि गिरिराज सिंह इससे पहले भी ट्वीट कर चुके है जिसमें उन्होने लिखा था कि प्रांत और धर्म के नाम पर देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि समान नागरिक संहिता समय की मांग बन गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ खास वर्ग के लोगों ने देश का कानून तय करना शुरू कर दिया है।
प्रान्त और धर्म के नाम पर देश को कोने-कोने से तोड़ने का प्रयास प्रतिदिन किया जा रहा है।
— Shandilya Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) February 11, 2022
हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि समान नागरिक संहिता (uniform civil code) समय की मांग बन गई है।
अब कुछ खास वर्ग के लोग ने देश का कानून तय करना शुरू कर दिया है।
कर्नाटक का हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले की सुनवाई 14 फरवरी से अब कर्नाटक हाई कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी। इससे पहले हाई कोर्ट ने अपने फैसले में गुरुवार को कहा कि उसका फैसला आने तक स्कूलों में कोई भी धार्मिक कपड़े पहनकर नहीं आएगा। हाई कोर्ट की बड़ी बेंच 14 फरवरी से इस मामले की सुनवाई करने वाली है। इस बीच, हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को इस अर्जी पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट पहले ही कर रहा है ऐसे में उसे दखल देने की जरूरत नहीं है।
Shipra Saini
News Anchor