अब NSA का इस्तेमाल कर पाएंगे दिल्ली पुलिस कमिश्नर, उपराज्यपाल बैजल ने दी इजाजत
BY Shyren Messy24 July 2021 7:36 AM GMT

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Shyren Messy24 July 2021 7:36 AM GMT
नई दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अधिसूचना जारी कर दिल्ली पुलिस के प्रमुख (Delhi Police Commissioner) को 18 अक्टूबर तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act) के तहत हिरासत में लेने का अधिकार दिया है. यह आदेश स्वतंत्रता दिवस से पहले और ऐसे समय आया है, जब केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान मध्य दिल्ली के जंतर-मंतर पर किसान संसद' का आयोजन कर रहे हैं.
दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह नियमित आदेश है और सामान्य तौर पर इसे जारी किया जाता है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि एनएसए के तहत अधिकारी किसी व्यक्ति को महीनों तक एहतियातन हिरासत में रख सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति देश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा है.
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