Pyara Hindustan
National

मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले को SC से लगा बड़ा झटका, घरेलू हिंसा के खिलाफ मामला खारिज करने से किया इनकार

मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले को SC से लगा बड़ा झटका, घरेलू हिंसा के खिलाफ मामला खारिज करने से किया इनकार
X

सुप्रीम कोर्ट से मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट का मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला खारिज करने से इनकार कर दिया है। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कार्यवाही पुणे की अदालत से अब बॉम्बे हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दी जाए।

जस्टिस यूयू ललित और एस रवींद्र भट की एक बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ नागराले की अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें अधिकारी द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता crpc की धारा 482 के तहत एक आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसमें घरेलू हिंसा की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी। प्रतिमा नागराले द्वारा शुरू किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता क्योंकि उच्च न्यायालय ने तलाक की डिक्री के खिलाफ दायर पहली अपील को जब्त कर लिया है, और पत्नी द्वारा उठाए गए घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सभी मुद्दों पर अब उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा। एक ही अपील।

बता दें कि प्रतिमा नागराले ने हेमंत नागराले, दो डॉक्टरों और दो नर्सों के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटा, फोर्ट, मुंबई के समक्ष एक अलग शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसमें धारा 498ए, 323, 328, 341, 307, 504, 506 (2) के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया था। नागराले दंपति ने 2011 में फैमिली कोर्ट के एक आदेश के माध्यम से अपनी शादी को भंग कर दिया था और नागराले को हर महीने रखरखाव के रूप में ₹ 20,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

इसके बाद, पत्नी ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत उचित सुरक्षा आदेश जारी करने की मांग करते हुए पुणे की अदालत का रुख किया, जिसे अब शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया है।

Shipra Saini

Shipra Saini

News Anchor


Next Story