मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, उद्धव सरकार ने मांगा जवाब
महाराष्ट्र वसूली केस में फरार चल रहे मुम्बई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई को नोटिस भेजकर जवाब मांंगा है। बता दे कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हर महीने १०० करोड़ रुपये की वसूली का आरोप लगाया था। जिसके बाद २ नवंबर को ईडी ने इस पूरे मामले में अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसके बाद से महाविकास अघाडी सरकार लगातार केन्द्र सरकार पर हमलावर है।
कोर्ट ने परमबीर के खिलाफ सभी मुकदमों को रद्द करने या सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग पर नोटिस जारी किया। साथ ही, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। तब तक कोर्ट ने परमबीर से जांच में सहयोग करने के लिए कहा है।
बता दें कि 18 नवंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया था। जस्टिस संजय किशन कौल और एम एम सुंदरेश की बेंच ने उनके वकील से पूछा था, "सबसे पहले हमें यह बताइए कि वह कहां हैं? देश में हैं या बाहर फरार हो गए हैं? इस जानकारी के बिना मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती." आज सुनवाई शुरू होते हैं पूर्व पुलिस कमिश्नर के लिए पेश वरिष्ठ वकील पुनीत बाली ने जजों को बताया, "मेरी उनसे खुद बात हुई है। वह भारत में ही हैं। लेकिन महाराष्ट्र में कदम रखते ही उन्हें खतरा है। इसलिए सामने नहीं आ रहे हैं।
Shipra Saini
News Anchor