राहुल गांधी केस में अपनी ही पार्टी पर भड़के आचार्य प्रमोद, कहा - प्रवक्ता के लिए 1 घंटे में SC पहुंचे टॉप लीड़र के लिए अभी तक नहीं
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हुए लगभग सात दिन बीत चुके है। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक ऊपरी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई। साथ ही 30 दिन की मोहलत दी है कि ताकि वो ऊपरी अदालत में अपील कर सके।
लेकिन अब इसे लेकर कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने सबसे बड़े नेता के लिए एक हफ्ते में कोर्ट में एक अपील भी दाखिल नहीं कर सकी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पार्टी प्रवक्ता के लिए एक घंण्टे में सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाली पार्टी अपने सबसे बड़े नेता के लिए एक हफ्ते में एक अपील भी दाखिल नहीं कर पायी।
पार्टी “प्रवक्ता”
— Acharya Pramod (@AcharyaPramodk) March 30, 2023
के लिये एक घण्टे में “सुप्रीम”
कोर्ट पहुँचने वाली पार्टी अपने सबसे बड़े “नेता”
के लिये एक “हफ़्ते” में एक “अपील” दाखिल भी ना कर पायी. @RahulGandhi @priyankagandhi @kharge
बता दें कि सूरत जिला कोर्ट ने मानहानि केस में 24 मार्च को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद राहुल को ३० दिन की जमानत दे दी गई। इस फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है। जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी संसद और विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाती है।
Shipra Saini
News Anchor