AAP नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, खारिज हुई क्यूरेटिव पिटीशन
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आप नेता मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी. शराब नीति घोटाला मामले में 4 मार्च को उन्होंने उनकी क्यूरेटिव पेटिशन पर सुप्रीम कोर्ट से तुरंत सुनवाई की अपील की थी. आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने जमानत देने से इनकार करने वाले 2023 के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका लगाई थी.
#BREAKING Supreme Court bench led by CJI DY Chandrachud dismisses AAP leader Manish Sisodia's curative petition for bail in the Delhi liquor policy scam case #SupremeCourtofIndia @msisodia @AamAadmiParty pic.twitter.com/dIlk1A0wWi
— Bar & Bench (@barandbench) March 14, 2024
जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसौदिया द्वारा दायर क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी है. SC ने उन्हें जमानत देने से इनकार के खिलाफ सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी है. सीजेआई की अगुवाई वाली 4 जजों की बेंच ने आदेश पारित किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, क्यूरेटिव पिटीशन को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने की अर्जी खारिज की जाती है. हमने सुधारात्मक याचिकाओं और संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन किया है. हमारी राय में मापदंडों के तहत कोई मामला नहीं बनता है. SC ने पहले उनकी समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने उत्पाद शुल्क नीति मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले SC के आदेशों की समीक्षा की मांग की थी.
राउज़ एवेन्यू कोर्ट से भी लगा झटका
बता दें, अभी दो दिन पहले ही दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट से भी पूर्व डिप्टी सीएम को झटका लगा है. दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सिसोदिया की CBI से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक बढ़ा दी है. स्पेशल जज MK नागपाल ने ये आदेश दिया.
Rani Gupta
News Reporter