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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख को CBI कोर्ट से बड़ा झटका, बेल पिटीशन स्पेशल कोर्ट ने की ख़ारिज़

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख को CBI कोर्ट से बड़ा झटका, बेल पिटीशन स्पेशल कोर्ट ने की ख़ारिज़
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महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और NCP के नेता अनिल देशमुख की बेल पिटीशन पर मुंबई की एक अदालत ने आज यानी शुक्रवार को फैसला सुनाया और जमानत याचिका को खारिज़ कर दिया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख कथित करप्शन और अपने ओहदे के दुरुपयोग के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

बता दें, इस मामले की जांच CBI कर रहा है। पूर्व गृहमंत्री ने ED द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बंबई हाई कोर्ट से चार अक्टूबर को जमानत मिलने के बाद इस मामले में भी जमानत के लिए अदालत का रुख किया था। स्पेशल अदालत के न्यायाधीश एस.एच ग्वालानी ने बृहस्पतिवार को जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की जिरह पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता को दो नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था और इस समय वह न्यायिक हिरासत में हैं। देशमुख को पिछले सप्ताह 'कॉरोनेरी एंजियोग्राफी' के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CBI ने किया है गिरफ्तार

स्पेशल CBI कोर्ट के न्यायाधीश एस एच ग्वालानी ने गुरुवार को जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। NCP के नेता को दो नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था। देशुमुख इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। गौरतलब है कि मार्च 2021 में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के वरिष्ठ अधिकारी परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने मुंबई के रेस्तरां और 'बार' से 100 करोड़ रुपये प्रति माह वसूली करने का निर्देश दिया था।

जेल में बंद है अनिल देशमुख


अनिल देशमुख महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती MVA सरकार में राज्य गृह मंत्री थे। इस सरकार में शिवसेना, NCP और कांग्रेस साझेदार थे। देशमुख इस समय मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। पूर्व गृह मंत्री ने आरोपों का खंडन किया है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा CBI को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश देने के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा था।

Rani Gupta

Rani Gupta

News Reporter


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