गुजरात हाई कोर्ट से सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका, पीएम मोदी डिग्री विवाद मामले में कोर्ट ने खारिज की याचिका
शराब घोटाला मामले में मुश्किलों में घिरे सीएम केजरीवाल को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री विवाद को लेकर सीएम केजरीवाल की तरफ से दाखिल की गई रिव्यू पिटिशन को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस बीरेन वैष्णव ने अपने पूर्व के आर्डर को बरकरार रखा, हालांकि रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए केजरीवाल पर कोई नया जुर्माना नहीं लगाया। सीएम केजरीवाल ने पुनर्विचार याचिका में मोटे तौर पर कहा था कि गुजरात यूनिवर्सिटी के दावे के अनुसार डिग्री वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, जैसा कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया। इसके अलावा केजरीवाल ने खुद के ऊपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाए जाने को भी गलत करार दिया था।
Gujarat High Court rejects review plea by AAP National Convenor Arvind Kejriwal against non-disclosure of PM Modi's educational degree
— ANI (@ANI) November 9, 2023
बता दे, सीएम अरविन्द केजरीवाल की तरफ से दाखिल की गई रिव्यू पिटिशन को हाईकोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव सुनवाई के स्वीकार किया था। जस्टिस बीरेन वैष्णव ने इस रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई के बाद 29 सितंबर को आर्डर सुरक्षित रख लिया था। रिव्यू पिटिशन पर फैसले के बाद केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि वे ऑर्डर की कॉपी को देखने के बाद अगो का फैसला लेंगे।
Rani Gupta
News Reporter