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ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, रामनवमी पर हुई हिंसा की जांच करने के लिए NIA को हरी झंडी

ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, रामनवमी पर हुई हिंसा की जांच करने के लिए NIA को हरी झंडी
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इस साल पश्चिम बंगाल में रामनवमी शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसा का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को जांच सौंपने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। राज्य सरकार ने इसे चुनौती दी थी।

ममता सरकार ने किया था विरोध

भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवीआई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि हम विशेष अनुमति याचिका (स्पेशल लीव पिटिशन) पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। बंगाल सरकार ने यह कहते हुए हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया था कि घटना में किसी की विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं हुआ और आदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की राजनीति से प्रेरित याचिका पर सुनाया गया।

बंगाल में रामनवमी जुलूस के दौरान भड़की थी हिंसा

इससे पहले 27 अप्रैल को हाईकोर्ट ने हावड़ा के शिबपुर और हुगली के रिशरा में रामनवमी पर आयोजित जुलूस के दौरान भड़की हिंसा की घटनाओं की एनआइए से जांच कराने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के सामने सुवेंदु और तीन अन्य याचिकाकर्ताओं ने यह मुद्दा उठाया था। हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया था कि वह मामले से जुड़ी सभी प्राथमिकी, जब्त सामान, डाक्यूमेंट और सीसीटीवी फुटेज एनआईए को सौंपे। इसके लिए पुलिस को आदेश की कॉपी मिलने के बाद से दो हफ्ते का समय दिया गया था।

Rani Gupta

Rani Gupta

News Reporter


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