सुप्रीम कोर्ट से उद्धव कैंप को बड़ा झटका,अयोग्यता मामले पर तत्काल सुनवाई से कोर्ट ने किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट से उद्धव कैंप को बड़ा झटका,अयोग्यता मामले पर तत्काल सुनवाई से कोर्ट ने किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट से उद्धव कैंप को बड़ा झटका लगा है। उद्धव गुट ने 16 बागी विधायकों के निलंबन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी और जल्द सुनवाई के लिए अपील की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट के मांग को खारिज कर दिया और कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। बता दे की शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और 15 अन्य विधायकों के सदन से निलंबन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर की गई हैं सुनील प्रभु का कहना है की जब तक कि उनकी अयोग्यता पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है उन्हें विधानसभा में प्रवेश करने से रोकने के लिए एक आदेश की मांग करते हैं।
SC to hear on July 11, along with other pleas, fresh plea of Uddhav Thackeray camp MLA Sunil Prabhu seeking suspension of dissident Shiv Sena MLAs from Maharashtra Assembly &restraining them from entering the House or taking part in proceedings till their disqualification decided
— ANI (@ANI) July 1, २०२२
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले का उल्लेख करते हुए उद्धव ठाकरे खेमे के विधायक सुनील प्रभु की याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसमें शिवसेना के असंतुष्ट विधायकों को सदन से निलंबित करने और उन्हें विधानसभा में प्रवेश करने या उनकी अयोग्यता का फैसला होने तक कार्यवाही में भाग लेने से रोकने की मांग की गई थी।जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा की उद्धव ठाकरे खेमे के विधायक सुनील प्रभु की याचिका पर 11 जुलाई को ही सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा 'जो हो रहा है होने दीजिए, 11 जुलाई को होगी सुनवाई।#BREAKING | सुप्रीम कोर्ट से उद्धव कैंप को बड़ा झटका, कोर्ट ने कहा- 'जो हो रहा है होने दीजिए, 11 जुलाई को सुनवाई होगी'@PreetiNegi_ @himanshdxt @gauravnewsman #Maharashtra #Shivsena #SupremeCourt pic.twitter.com/EKmgvFf3jF
— Times Now Navbharat (@TNNavbharat) July 1, 2022
Anjali Mishra
News Anchor & Reporter