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सुप्रीम कोर्ट से उद्धव कैंप को बड़ा झटका,अयोग्यता मामले पर तत्काल सुनवाई से कोर्ट ने किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट से उद्धव कैंप को बड़ा झटका,अयोग्यता मामले पर तत्काल सुनवाई से कोर्ट ने किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट से उद्धव कैंप को बड़ा झटका,अयोग्यता मामले पर तत्काल सुनवाई से कोर्ट ने किया इंकार
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सुप्रीम कोर्ट से उद्धव कैंप को बड़ा झटका लगा है। उद्धव गुट ने 16 बागी विधायकों के निलंबन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी और जल्द सुनवाई के लिए अपील की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट के मांग को खारिज कर दिया और कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। बता दे की शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और 15 अन्य विधायकों के सदन से निलंबन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर की गई हैं सुनील प्रभु का कहना है की जब तक कि उनकी अयोग्यता पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है उन्हें विधानसभा में प्रवेश करने से रोकने के लिए एक आदेश की मांग करते हैं।

Anjali Mishra

Anjali Mishra

News Anchor & Reporter


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