शरद पवार के खिलाफ फेसबुक पोस्ट मामले में एक्ट्रेस केतकी को ठाणे कोर्ट ने दी जमानत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने फार्मेसी स्टूडेंट को भी दी बेल
महाराष्ट्र में NCP के मुखिया शरद पवार को लेकर कथित तौर पर ट्विटर पोस्ट करने के मामले में मराठी अभिनेत्री केतकी चितले को ठाणे कोर्ट से जमानत मिल गई। उन्हें एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ फेसबुक पर कथित रूप से अपमानजनक पोस्ट शेयर करने के आरोप में 15 मई को गिरफ्तार किया गया था।
Thane Court has granted bail to marathi actor Ketaki Chitale in FIR registered by Thane police who arrested her after her allegedly derogatory Facebook post aimed at NCP Chief Sharad Pawar. @ketakichitale @PawarSpeaks @NCPspeaks pic.twitter.com/QQSOwUHaZ9
— Bar & Bench (@barandbench) June 22, 2022
वही दूसरी ओर महाराष्ट्र में NCP के मुखिया शरद पवार को लेकर कथित तौर पर ट्विटर पोस्ट करने के मामले में महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए 21 साल की फार्मेसी स्टूडेंट निखिल भामरे को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी।
Bombay High Court grants bail to Nikhil Bhamre, arrested after he was booked by Nashik police for putting objectionable tweets allegedly aimed towards NCP chief Sharad Pawar. #BombayHighCourt #SharadPawar @PawarSpeaks pic.twitter.com/7tT0jQ4zxf
— Bar & Bench (@barandbench) June 21, 2022
बता दे, शरद पवार पर कथित पोस्ट के मामले में बीते एक महीने से जेल में बंद मराठी अभिनेत्री केतकी चितले को भी बड़ी राहत मिली है। अभी तक उनकी जमानत याचिका का विरोध कर रही महाराष्ट्र पुलिस ने ठाणे सत्र अदालत में अचानक से यूटर्न लेते हुए एक्ट्रेस के बेल का विरोध नहीं करने का फैसला किया है। वही सेशन जज न्यायाधीश एचएम पटवर्धन के समक्ष सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ये बात कही।
Maharashtra | Marathi actress Ketaki Chitale was granted bail from Thane Court.
— ANI (@ANI) June 22, 2022
She was arrested on May 15 for allegedly sharing a derogatory post on Facebook against NCP chief Sharad Pawar.
गौरतलब है कि केतकी पर आरोप लगाया गया की आपको बता दे, चितले ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर एक मराठी कविता पोस्ट की थी जिसका श्रेय किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया था। कविता में उपनाम (पवार), उम्र (80) और शारीरिक बीमारियों का उल्लेख किया है, वही चितले को 14 मई को 2022 को महाराष्ट्र पुलिस ने शरद पवार पर कमेंट करने को लेकर उठाया था। उनके खिलाफ कई सारे केस दर्ज किए गए थे।
बता दे, निखिल की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि वह एक छात्र हैं और एक महीने से पुलिस की हिरासत में हैं। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को सख्त आदेश दिया कि जिन मामलों में उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। उन मामलों में किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। निखिल भामरे के मामले में सुनवाई जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस एनआर बोरकर की बेंच ने की। कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 256, 482 और 407 का हवाला देकर दायर की गई याचिका पर अपना फैसला सुनाया।
वहीं इससे पहले 14 जून 2022 को इस मामले में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एसएस शिंदे की बेंच ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि सोशल मीडिया के जिस पोस्ट पर उसकी गिरफ्तारी की गई उसमें हकीकत में कोई व्यक्ति विशेष का नाम ही नहीं है। इस गिरफ्तारी के कारण निखिल की परीक्षा भी छूट गई। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा था कि खुद शरद पवार भी नहीं चाहेंगे कि एक छात्र जेल में रहे। उल्लेखनीय है कि निखिल को 11 मई को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ 6 एफआईआर दर्ज की गई थी।
Rani Gupta
News Reporter