केंद्र सरकार ने दिल्ली में वक्फ की 123 संपत्तियों को कब्जे में लेने का फैसला किया, AAP नेता अमानतुल्लाह खान ने ऐतराज जताया
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। इन वक्फ प्रॉपर्टीज में मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल हैं। बोर्ड के अध्यक्ष और AAP के विधायक अमानतुल्ला खान ने केंद्र के इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। खान ने जोर दिया कि वह केंद्र सरकार को वक्फ संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करने देंगे। उप भूमि और विकास अधिकारी ने 8 फरवरी को बोर्ड को भेजे एक पत्र में उसे 123 वक्फ संपत्तियों से संबंधित सभी मामलों से मुक्त करने के फैसले की जानकारी दी।
बड़ी खबर
— Panchjanya (@epanchjanya) February 18, 2023
दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेगी केंद्र सरकार।
मस्जिद , दरगाह और कब्रिस्तान है इन संपत्तियों में शामिल।
शहरी आवास मंत्रालय ने दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड को भेजा ऑर्डर।
मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय ने कहा कि रिटायर्ड जस्टिस एसपी गर्ग की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में गैर-अधिसूचित वक्फ संपत्तियों के मुद्दे पर कहा कि उसे दिल्ली वक्फ बोर्ड से कोई प्रतिनिधित्व या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। एलएंडडीओ के पत्र के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने समिति का गठन किया था।
केंद्र के फैसले से बौखलाए अमानतुल्लाह
अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट किया, 'अदालत में हमने 123 वक्फ संपत्ति पर पहले ही आवाज उठाई है। हाई कोर्ट में हमारी रिट याचिका संख्या 1961/2022 लंबित है। कुछ लोगों द्वारा इस बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। इसका सबूत आप सबके सामने है। हम वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं होने देंगे।'
123 Waqf Properties” पर पहले ही अदालत में हमने आवाज़ उठाई है,High Court में हमारी Writ Petition No.1961/2022 पेंडिंग है।
— Amanatullah Khan AAP (@KhanAmanatullah) February 17, 2023
कुछ लोगों द्वारा इसके बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, इसका सबूत आप सबके सामने है। हम वक़्फ़ बोर्ड की Properties पर किसी भी तरह का क़ब्ज़ा नहीं होने देंगे। pic.twitter.com/UcW3rc0xJl
बता दे, बोर्ड के अध्यक्ष ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रालय के डिप्टी लैंड एंड डिवेलेपमेंट ऑफिसर को दिए जवाब में कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड दो सदस्यीय समिति के गठन के खिलाफ जनवरी 2022 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुका है। मुस्लिम समुदाय इन 123 संपत्तियों का उपयोग कर रहा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से नियुक्त प्रबंध समिति या मुतवल्ली इन संपत्तियों की देख-रेख करते हैं।
Rani Gupta
News Reporter