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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा,दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए केंद्र सरकार लाई अध्यादेश

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा,दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए केंद्र सरकार लाई अध्यादेश

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा,दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए केंद्र सरकार लाई अध्यादेश
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दिल्ली में 'राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण' के गठन के लिए केंद्र द्वारा एक अध्यादेश पारित किया गया है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव शामिल हैं। वे अब दिल्ली सरकार में सेवारत समूह 'ए' अधिकारियों और दानिक्स अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर निर्णय लेंगे।आदेश में कहा गया है, "बशर्ते यह भी कि मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा।

केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश पारित करने के बाद आम आदमी पार्टी ने सरकार को घेरा और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना ने ये अध्यादेश दिखाता है की मोदी जी को केजरीवाल जी से कितना डर लगता है,वो छोटे से राज्य में 6 महीने के लिए केजरीवाल को ताक़त नहीं देना चाहते।क्योंकि उन्हें पता है कि केजरीवाल सरकार 6 महीने में वो चमत्कारी काम करके दिखाएगी जिसे पूरा देश देखेगा।लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वाला है मोदी सरकार का ये अध्यादेश!जो ताकत उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने चुनी हुई सरकार को दी, ये उसकी ताकत को गैर संवैधानिक तरीके से छीनने का प्रयास है।

Anjali Mishra

Anjali Mishra

News Anchor & Reporter


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