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मेधा किरीट सोमैया मानहानि केस में कोर्ट ने संजय राउत को हाजिर होने का दिया आदेश, राउत पेश होकर बताएँ दोषी हैं या नहीं

मेधा किरीट सोमैया मानहानि केस में कोर्ट ने संजय राउत को हाजिर होने का दिया आदेश, राउत पेश होकर बताएँ दोषी हैं या नहीं
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मुम्बई की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को 6 अगस्त को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। उनके खिलाफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था। अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि शिवसेना मुखपत्र 'सामना' के एग्जीक्यूटिव एडिटर और शिवसेना के सासंद संजय राउत 6 अगस्त, 2022 को सिवरी कोर्ट में पेश होकर अपनी दलीलें रखें।

अब संजय राउत को उपस्थित होकर अदालत को ये बताना होगा कि वो अपना दोष मानते हैं या नहीं, या फिर खुद को निर्दोष बताते हैं।अगर संजय राउत खुद अपना दोष स्वीकार कर लेते हैं, इसके बाद अदालत पेनल्टी पर फैसला लेगी। अगर वो खुद को निर्दोष बताते हैं तो इस मामले की सुनवाई आगे कैसे चलेगी, इस पर मजिस्ट्रेट फैसला लेंगे।

मानहानि मामले की अगर बात करे तो, संजय राउत के खिलाफ जुलाई में जारी वॉरंट उनकी पेशी के बाद रद्द कर दिया गया था। याद हो कि संजय राउत ने किरीट सोमैया की पत्नी पर 100 करोड़ रुपए के टॉयलेट घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके बाद अब सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने मई 2022 में राउत के खिलाफ शिवड़ी सेशन कोर्ट में मानहानि की याचिका दायर की थी। अब इस मामले में उनकी मुश्किलें और बढ़ रही हैं।

Shipra Saini

Shipra Saini

News Anchor


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