ज्ञानवापी मामले में कोर्ट कमिश्नर बदलने की मुस्लिम पक्ष की मांग को अदालत ने किया खारिज, सर्वे में बाधा डालने पर दर्ज होगी FIR
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद - श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग को खारिज कर दिया है। साथ ही अदालत ने दोबारा सर्वे करने का आदेश दिया है। बड़े आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि जो भी वीडियोग्राफी और सर्वे में बाधा डालने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
Gyanvapi mosque survey verdict | Varanasi court refuses to remove Court commissioner, survey to be completed by 17th May
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 12, 2022
दरअसल ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग की गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग खारिज करते हुए कोर्ट ने साफ-साफ शब्दों में कहा कि अजय मिश्रा ही सर्वे कराएंगे। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के अलावा विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह को भी कोर्ट कमिश्नर बनाया है। यह दोनों लोग या दोनों में से कोई एक इस सर्वे के दौरान मौजूद रहेगा। मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी होगी। जिला प्रशासन सर्वे की व्यवस्था करें।
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण पर कोर्ट फैसला आते ही हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि 'कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ सर्वे के लिए 2 और वकीलों को कमिश्नर नियुक्त किया गया है. आयोग 17 मई तक कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश करेगा।
Gyanvapi mosque survey verdict | Varanasi court refuses to remove Court commissioner, survey to be completed by 17th May
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साथ ही कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के अंदर सर्वे किया जाएगा। मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी होगी और सर्वे में बाधा डालने पर कानूनी कार्रवाई होगी। जो सर्वे का विरोध करेगा उस पर FIR होगी।
Shipra Saini
News Anchor