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गैंगस्टर केस में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सुनाई 10 साल की सजा, फैसला सुनते ही रो पड़ा माफिया डॉन

गैंगस्टर केस में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सुनाई 10 साल की सजा, फैसला सुनते ही रो पड़ा माफिया डॉन
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मऊ के पूर्व विधायक और बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर ऐक्ट में 10 साल की सजा सुनाई गई है। गाजीपुर की एमपी-एमएलए गैंगस्टर कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर विचाराधीन गैंगस्टर ऐक्ट केस की सुनवाई पूरी कर ली है। 1996 में दायर हुए 5 केस को लेकर आज मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। 10 साल की सजा के साथ ही पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनते ही डॉन मुख़्तार अंसारी रो पड़ा। मुख्‍तार के साथी भीम सिंह को भी दस साल कैद की सजा मिली है।

फैसले को लेकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गैंगस्टर एक्ट का यह मामला मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह पर गाजीपुर की सदर कोतवाली में 1996 में दर्ज हुआ था।इस केस को लेकर एडीजीसी क्रिमीनल नीरज श्रीवास्तव के मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगियों पर कुल 5 गैंग चार्ज है।

सरकारी वकील नीरज श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्तार के खिलाफ वैसे तो 54 केस हैं। लेकिन गैंगस्टर ऐक्ट में कार्रवाई के लिए 5 केस को आधार बनाया गया था। इन 5 में 2 वाराणसी, 2 गाजीपुर और एक चंदौली में हुए केस थे। 1996 में ये केस दर्ज हुए थे। 26 साल के बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ वाराणसी में अवधेश राय के अलावा राजेंद्र सिंह हत्याकांड, चंदौली में कॉन्सटेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड, गाजीपुर में वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड के साथ ही गाजीपुर में एडिशनल एसपी एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था।

Shipra Saini

Shipra Saini

News Anchor


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