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दिल्ली HC ने सिसोदिया की जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित, बीमार पत्‍नी से वीडियो कॉल पर कर सकेंगे बात

दिल्ली HC ने सिसोदिया की जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित, बीमार पत्‍नी से वीडियो कॉल पर कर सकेंगे बात
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शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सिसोदिया ने अपनी बिमार पत्नी का हवाला देकर 3 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। बता दें रि सीबीआई और ईडी दिल्ली आबकारी घोटाला मामले की जांच कर रही है।

दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि सिसोदिया को वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा मुहैया करायी जाए ताकि वे हर दूसरे दिन जेल नियमों के अनुसार तीन से चार बजे के बीच अपनी पत्नी से बात कर सकें।

इससे पहले सीबीआई ने ये कहते हुए जमानत याचिका का विरोध किया था कि पूर्व डिप्टी सीएम सत्ता में हैं। उनका राजनीतिक रसूख भी है। सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू जांच एजेंसी की ओर से पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि सिसोदिया ने आबकारी सहित अलग अलग विभागों को नियंत्रित किया और जिस दिन मामला एलजी द्वारा सीबीआई को भेजा गया उस दिन जानबूझकर कुछ सबूत और एक मोबाइल फोन को नष्ट कर दिया। इस दौरान सीबीआई ने दस्तावेजों से जुड़े एक लापता फाइल का भी जिक्र किया और कहा कि यह शायद इसलिए गायब हो गई क्योंकि इसमें कुछ टिप्पणियां उनके खिलाफ थी। बता दें कि इससे पहले ईडी द्वारा जांच किए जा रहे इस मामले में कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 23 मई तक बढ़ा दी थी।

Shipra Saini

Shipra Saini

News Anchor


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