दिल्ली हाई कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान द्वारा दिल्ली पुलिस के फैसले के खिलाफ उन्हें 'खराब चरित्र' के रूप में नामित करने की याचिका को किया खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान द्वारा दिल्ली पुलिस के फैसले के खिलाफ उन्हें 'खराब चरित्र' के रूप में नामित करने की याचिका को किया खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ा झटका लगा है.दिल्ली हाई कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान द्वारा दिल्ली पुलिस के फैसले के खिलाफ उन्हें 'खराब चरित्र' के रूप में नामित करने की याचिका को आज खारिज कर दिया है.आम आदमी पार्टी के विधायक ने उनके बारे में खोले गए 'हिस्ट्री शीट' और उन्हें बैड करैक्टर घोषित करने वाले कथित प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की थी जिसके बाद कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली।बता दे 30 मार्च 2022 को दिल्ली पुलिस ने AAP विधायक को हैबिचुअल ऑफेंडर बताते हुए बैड करैक्टर घोषित किया था.
#DelhiHighCourt dismisses Aam Aadmi Party MLA Amanatullah Khan’s plea challenging opening of history sheet against him by Delhi Police in March last year, declaring him as a bad character.#AmanatullahKhan #DelhiPolice pic.twitter.com/5JfuPq3c4y
— Live Law (@LiveLawIndia) January 19, 2023
Anjali Mishra
News Anchor & Reporter