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ED ने बॉम्बे HC के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, जेल में ही रहेंगे अनिल देशमुख ?

ED ने बॉम्बे HC के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, जेल में ही रहेंगे अनिल देशमुख ?
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को जमानत दी लेकिन अब ईडी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है।ईडी ने अनिल देशमुख की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हाल ही में अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी थी।

बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट के जमानत आदेश के बाद ईडी की ओर ले कोर्ट में पैरवी कर रहे है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने न्यायमूर्ति के सामने कहा कि ईडी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहती है। इसलिए जमानत के आदेश पर दो सप्ताह तक के लिए रोक लगाई जाए। लेकिन अनिल देशमुख की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अनिकेत निकम ने इसका कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने 13 अक्टूबर तक के लिए अपने आदेश पर रोक लगा दी।

बता दें कि ईडी की जांच के बाद नवंबर 2021 में देशमुख को गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं। ED ने अनिल देशमुख पर उगाही के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। ईडी के अनुसार देशमुख ने मुंबई के अलग- अलग बार और रेस्तरां से करीब 4.7 करोड़ रुपये इकट्ठा किए। इसके साथ ही आरोप है कि देशमुख ने गलत तरीके से अर्जित धन को नागपुर स्थित श्री साईं शिक्षण संस्थान को मुहैया कराया, जो उनके परिवार के जरिए नियंत्रित एक शैक्षिक ट्रस्ट है।

बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने पिछले साल मार्च में आरोप लगाया था कि देशमुख, जो उस समय राज्य के गृह मंत्री थे, ने पुलिस अधिकारियों को शहर के रेस्तरां और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपये लेने का लक्ष्य दिया था। देशमुख ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिए जाने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

Shipra Saini

Shipra Saini

News Anchor


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