पीएम मोदी की डिग्री मामले में केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से झटका,कोर्ट ने लगाया 25000 का जुर्माना
पीएम मोदी की डिग्री मामले में केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से झटका,कोर्ट ने लगाया 25000 का जुर्माना
गुजरात हाई कोर्ट से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है.कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ)को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
Gujarat High Court Friday ruled that the Prime Minister's Office (PMO) need not furnish the degree and post-graduate degree certificate of Prime Minister Narendra Modi.
— ANI (@ANI) March 31, 2023
विशेष रूप से, अदालत ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिन्होंने पीएम के डिग्री प्रमाण पत्र का विवरण मांगा था।जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने टवीट कर लिखा की क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है?अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं.
क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है?
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 31, 2023
अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं https://t.co/FtSru6rddI
Anjali Mishra
News Anchor & Reporter