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जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, यूपी में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से कोर्ट ने किया इंकार

जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, यूपी में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से कोर्ट ने किया इंकार

जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, यूपी में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से कोर्ट ने किया इंकार
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जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद यूपी में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से कोर्ट ने इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते, सरकार को कानून के अनुरूप कार्रवाई करने के लिए कह सकते है. एसजी तुषार मेहता ने कहा कि योगी सरकार कानून के मुताबिक ही आगे बढ़ रही है।सुप्रीम कोर्ट का मानना ​​है कि वह विध्वंस पर रोक नहीं लगा सकता है लेकिन कथित अनधिकृत संरचनाओं के विध्वंस के लिए कानून की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।वही इस फैसले के साथ -साथ उत्तरप्रदेश में बुलडोज़र कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया और यूपी सरकार से तीन दिन में कोर्ट ने इस मामले से जुड़े तथ्यों पर जवाब माँगा है और अब इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जमीयत-उलमा-ए-हिंद और अन्य की याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा, जिसमें यूपी के अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है कि राज्य में संपत्तियों का कोई और विध्वंस उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना नहीं किया जाए यह कहा गया जिसके बाद कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिन में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। बता दे की अदालत ने जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार को इस मसले पर राय जाहिर करने के लिए वक्त दिया जाएगा। तब तक हम उन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। वे लोग भी समाज का ही हिस्सा हैं। यदि किसी को कोई समस्या है तो उसे हक है कि उसका समाधान तलाशे।


Anjali Mishra

Anjali Mishra

News Anchor & Reporter


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