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शराब घोटला मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत, 12 अक्टूबर को होगी सुनवाई

शराब घोटला मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत, 12 अक्टूबर को होगी सुनवाई
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दिल्ली शराब घोटाले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने ईडी से कई सवाल किए। लंबी दलीलों के बाद कोर्ट मामले की सुनवाई टाल दी। अब इस पर 12 अक्तूबर को सुनवाई होगी।

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया की ओर से पक्ष रखा। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आरोप बेबुनियाद हैं और इनसे साबित नहीं होता कि याचिकाकर्ता का इस धांधली से कोई संबंध है। आरोपी विजय नायर याचिकाकर्ता का सहयोगी नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई का आज दूसरा दिन था। बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में जब राजनीति पार्टी को फायदा मिलने की बात कही जा रही है तो फिर राजनीतिक पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है? कोर्ट ने कहा कि इन्हें (मनीष सिसोदिया) में इससे कोई फायदा नहीं मिला है और यहां राजनीतिक पार्टी लाभार्थी है लेकिन पार्टी को अभी भी आरोपी नहीं बनाया गया है।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। मनीष सिसोदिया ने दो याचिकाएं दाखिल की है, जिनमें दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत ना देने के फैसले को चुनौती दी गई है। ईडी की तरफ से सुनवाई में एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए।

फरवरी से जेल में बंद हैं सिसोदिया

बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी ने मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी कानून और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत मामला दर्ज किया है। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि दिल्ली में शराब नीति बनाते वक्त कई धांधली की गईं। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और वह तब से ही जेल में बंद हैं।

Rani Gupta

Rani Gupta

News Reporter


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