दिल्ली हाई कोर्ट से मनीष सिसोदिया को लगा बड़ा झटका,कोर्ट ने सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार
दिल्ली हाई कोर्ट से मनीष सिसोदिया को लगा बड़ा झटका,कोर्ट ने सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से उत्पन्न धन शोधन के एक मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया। हालांकि, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने उन्हें अपनी बीमार पत्नी से एक दिन के लिए हिरासत में मिलने की अनुमति दी है और कहा है की यह अदालत निर्देश देगी कि श्रीमती सिसोदिया को सर्वोत्तम उपचार प्रदान किया जाना चाहिए। यह अदालत सुझाव देगी कि श्रीमती सिसोदिया की एम्स द्वारा गठित एक मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच की जाए। इस तरह के आवेदनों से निपटने के दौरान अदालत हमेशा दुविधा में रहती है... आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं,
New Delhi: The Delhi High Court on Monday refused to grant interim bail to AAP leader Manish Sisodia in a money laundering case arising from the alleged excise policy scam. Justice Dinesh Kumar Sharma, however, allowed him to meet his ailing wife in custody for one day as per her pic.twitter.com/GPPsmPiFSx
— Deccan News (@Deccan_Cable) June 5, 2023
यह अदालत आवेदक द्वारा रखी गई स्थिति को नहीं भूल सकती है। हम निर्देश देते हैं कि उसे (मनीष सिसोदिया) निवास या अस्पताल ले जाया जाए। जहां श्रीमती सिसोदिया हैं। उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच अस्पताल/निवास पर ले जाया जाएगा। इस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य से बातचीत नहीं करेगा। दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश है कि सिसोदिया जहां पत्नी से मिलने जाते हैं वहां मीडिया का जमावड़ा न हो. वह मोबाइल फोन या इंटरनेट का उपयोग नहीं करेगा।
Anjali Mishra
News Anchor & Reporter