Pyara Hindustan
National

मोदी सरकार की चीन पर बड़ी डिजिटल स्ट्राइक, 232 चीनी लिंक वाले सट्टेबाजी और लोन ऐप्स को किया बैन

मोदी सरकार की चीन पर बड़ी डिजिटल स्ट्राइक, 232 चीनी लिंक वाले सट्टेबाजी और लोन ऐप्स को किया बैन
X

मोदी सरकार ने एक बार फिर चीन पर बड़ी स्ट्राइक की है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने चाइनीज लिंक वाले 232 सट्टेबाजी और लोन ऐप्स को ब्लॉक करने का फैसला लिया है। बता दें कि साल 2023 में यह पहला मौका है, जब सरकार ने ऐप्स पर नकेल कसते हुए इन्हें बैन करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने 138 सट्टेबाजी ऐप्स और चीनी लिंक वाले 94 लोन देने वाले ऐप्स को "तत्काल" और "आपातकालीन" आधार पर प्रतिबंधित और ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन ऐप्स को ब्लॉक करने के बारे में एक निर्देश मिला।

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छह महीने पहले 28 चीनी लोन देने वाले ऐप की जांच शुरू की थी। जांच में पाया कि ऐसे 94 ऐप ई-स्टोर पर मौजूद हैं और किसी अन्य तीसरे पक्ष के लिंक के जरिये काम कर रहे हैं। सूत्रो से मिली जानकारी के मुताबिक बड़े पैमाने पर कर्ज में लोगों को फंसाने के लिए अक्सर जाल बिछाने वाले इन ऐप्स का जासूसी और प्रोपेगेंडा के औजार के रूप में भी दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय नागरिकों के डेटा की सुरक्षा को खतरा भी हो सकता है।सूत्रों ने कहा कि तेलंगाना, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के साथ-साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था।

जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि सर्वर-साइड सिक्योरिटी का दुरुपयोग करके इन ऐप्स को जासूसी उपकरण में बदलने की क्षमता है।क्योंकि इन ऐप्स के पास भारतीयों के महत्वपूर्ण डेटा तक पहुंच है। बैन किए गए लगभग सभी ऐप चीनी नागरिकों ने तैयार किए थे। जिन्होंने भारतीयों को काम पर रखा और उन्हें कामकाज की जिम्मेदारी सौंपी। लोगों को कर्ज लेने के लिए लुभाने के बाद उन्होंने सालाना ब्याज 3,000 फीसदी तक बढ़ा दिया। जब कर्जदार पूरा कर्ज तो दूर ब्याज चुकाने में असमर्थ हो गए, तो इन ऐप्स के लोगों ने कर्जदारों को परेशान करने का सिलसिला शुरू कर दिया।

जिसके बाद इन ऐप्स के जरिये कर्जदारों को भद्दे मैसेज और धमकियां भेजकर परेशान करने का सिलसिला शुरु किया गया। जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई कर्जदारों ने आत्महत्या कर ली और उसके बाद ये मुद्दा सुर्खियों में आया। जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन ऐप्स को ‘इमरजेंसी ब्लॉक’ करने की गृह मंत्रालय की सिफारिश पर कार्रवाई शुरू की है। इन ऐप्स पर आईटी अधिनियम की धारा 69 लागू होती है। क्योंकि इनमें ऐसी सामग्री है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली है।

Shipra Saini

Shipra Saini

News Anchor


Next Story