नवाब मलिक और अनिल देशमुख को बॉम्बे हाइकोर्ट से लगा झटका,MLC चुनाव में वोट डालने की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज
नवाब मलिक और अनिल देशमुख को बॉम्बे हाइकोर्ट से लगा झटका,MLC चुनाव में वोट डालने की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज
नवाब मलिक और अनिल देशमुख को बॉम्बे हाइकोर्ट से बड़ा झटका लगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक और अनिल देशमुख के वोट डालने की अनुमति वाली याचिका को आज खारिज कर दिया है जिसके बाद अब महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में नवाब मलिक और अनिल देशमुख वोट नहीं कर पाएंगे। अब हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद नवाब मलिक और अनिल देशमुख सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट उन्हें महाराष्ट्र में होने वाली एमएलसी चुनवा में वोट देने का मौका देदे। बता दे की कोर्ट के इस फैसले से विधान परिषद चुनाव की पृष्ठभूमि में महाविकास अघाड़ी का तनाव बढ़ता जा रहा है। बता दे की कोर्ट में नवाब मलिक के वकील अमित देसाई ने कहा की बस जाकर वोट डालने का मलिक का सरल अनुरोध एक बड़ा संवैधानिक मुद्दा बन गया है। मैं जमानत नहीं मांग रहा हूं। मैं सिर्फ एस्कॉर्ट्स में जाकर अपना वोट डालना चाहता हूं। उनका कहना है कि इसकी शुरुआत सबसे पहले राज्यसभा चुनाव के लिए अनुमति लेने से हुई।मैं अदालत से अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करने के लिए कह रहा हूं और जो मेरा कर्तव्य है उसे निभाने के लिए।
Bombay High Court dismisses the pleas of Maharashtra Minister #NawabMalik and former Home Minister #AnilDeshmukh for permission to cast their votes on June 20th for the MLC polls. Both of them will not be allowed to cast their votes
— Newsd (@GetNewsd) June 17, 2022
देसाई ने कहा की कोर्ट का कहना है कि मतदान एक वैधानिक अधिकार है, मुझे लगता है कि यह एक संवैधानिक अधिकार है लेकिन हां, यह मौलिक अधिकार नहीं है।हाइकोर्ट का फैसला आते ही बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने उद्धव सरकार पर सवाल उठाए और उनसे पूछा की मियाँ नवाब मलिक का इस्तीफ़ा कब लेंगे उद्धव जी ?
मियाँ नवाब मलिक का इस्तीफ़ा कब लेंगे उद्धव जी ?
— Mohit Kamboj Bharatiya (@mohitbharatiya_) June 17, 2022
Anjali Mishra
News Anchor & Reporter