Pyara Hindustan
National

समीर वानखेडे केस में नवाब मलिक की बढ़ी मुश्किले, कोर्ट ने SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत पुलिस जांच का दिया निर्देश

समीर वानखेडे केस में नवाब मलिक की बढ़ी मुश्किले, कोर्ट ने  SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत पुलिस जांच का दिया निर्देश
X

आर्यन खान ड्रग केस में भले ही शाहरुख खान के बेटे को जमानत मिल गई हो लेकिन जेल में बंद एनसीपी के नेता नवाब मलिक की मुश्किले कम नहीं हुई है। अब महाराष्ट्र की एक सत्र अदालत ने वाशिम पुलिस को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी की जांच करने का निर्देश दिया है।

वाशिम जिले की सत्र अदालत ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े के चचेरे भाई संजय वानखेड़े की शिकायत पर यह आदेश पारित किया। संजय वानखेड़े ने अपनी शिकायत में समीर वानखेड़े और उनके पूरे परिवार के जाति प्रमाण पत्र और जाति पर मानहानिकारक और झूठी टिप्पणी करने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री मलिक के खिलाफ जांच की मांग की थी।

उन्होंने मलिक के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत जांच की मांग की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एचएम देशपांडे ने वाशिम पुलिस को मामले की जांच करने और रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि नवंबर 2021 में शिकायत भेजे जाने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आदेश में कहा गया है, "शिकायत में लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना के अनुसार जांच आवश्यक है।"

Shipra Saini

Shipra Saini

News Anchor


Next Story