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मानहानि मामले में पटना कोर्ट ने राहुल गांधी को जारी किया समन,12 अप्रैल को हाज़िर होने का आदेश

मानहानि मामले में पटना कोर्ट ने राहुल गांधी को जारी किया समन,12 अप्रैल को हाज़िर होने का आदेश
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने के नाम नहीं ले रही हैं। अभी हाल ही में मोदी सरनेम को लेकर उनकी सदयस्ता रद्द हुई है। इसी बीच मोदी सरनेम को लेकर एक और मुसीबत उनके गले पड़ती हुई दिखाई दे रही है।

बता दे, कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने की वजह से पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने समन जारी किया है और उन्हें 12 अप्रैल को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है।

सुशील मोदी ने दायर किया था केस

राहुल गांधी पर मानहानि का मामला बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी को लेकर कराई थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि सारे मोदी सरनेम वाले चोर ही क्यों होते हैं? इसी को आधार बनाते हुए बीजेपी नेता ने राहुल गांधी पर मोदी समुदाय का अपमान बताते हुए मानहानि का केस दायर किया था।

सूरत कोर्ट ने राहुल को सुनाई सजा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाल ही में सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम को लेकर दोषी ठहराया था। जिसकी वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता भी चली गई थी। कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा का एलान किया था। लेकिन उन्हें फौरन अदालत से बेल मिल गई थी। हालांकि, कोर्ट से दो साल की सजा सुनाए जाने पर उन्हें अपनी सदस्यता से हाथ धोनी पड़ा। अब एक बार फिर मोदी सरनेम को लेकर पटना की अदालत से राहुल गांधी का आमना-सामना हो सकता है।

Rani Gupta

Rani Gupta

News Reporter


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