पंजाब और हरियाणा HC से AAP को लगा बड़ा झटका, BJP नेता बग्गा के खिलाफ जांच पर रोक लगाई, पंजाब पुलिस को जारी किया नोटिस
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ जांच पर रोक लगा दी है साथ ही पंजाब पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है।
दरअसल २ अप्रैल को आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता डॉ सनी सिंह अहलूवालिया ने बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।अपनी शिकायत में, अहलूवालिया ने आरोप लगाया कि बग्गा और अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने 30 मार्च को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने अपने अनुयायियों को हिंसा करने, बल प्रयोग करने और दिल्ली के सीएम केजरीवाल और अन्य आप नेताओं को चोट पहुंचाने के लिए उकसाया।
जिसके बाद बग्गा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में बग्गा ने भड़काऊ बयान देने, आपराधिक धमकी देने और विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में एक अप्रैल को मोहाली पुलिस द्वारा अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति एचएस सिद्धू की अदालत में बग्गा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस राय और चेतन मित्तल ने याचिका दायर की थी।
BIG : BJP Leader @TajinderBagga moves Punjab #HighCourt against FIR Filed by #Punjab Police
— Live Adalat (@LiveAdalat) April 6, 2022
Next hearing tomorrow at 2:30 pm
BJP leader has filed a petition seeking quashing of FIR against him pic.twitter.com/mMGruzvbnw
फिलहाल कोर्ट ने 7 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की और कोर्ट के किसी फैसले पर पहुंचने तक मामले में आगे की जांच पर रोक लगा दी।
6 अप्रैल को, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ आगे की जांच पर रोक लगा दी और पंजाब पुलिस को नोटिस जारी किया। याचिका में बग्गा ने भड़काऊ बयान देने, आपराधिक धमकी देने और विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में एक अप्रैल को मोहाली पुलिस द्वारा अपने खिलाफ दर्ज एआईआर रद्द करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति एचएस सिद्धू की अदालत में बग्गा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस राय और चेतन मित्तल ने याचिका दायर की थी।
Shipra Saini
News Anchor