Pyara Hindustan
National

सत्येंद्र जैन को दिल्‍ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका,जैन द्वारा धार्मिक मान्‍यता के अनुसार भोजन उपलब्‍ध कराने की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज

सत्येंद्र जैन को दिल्‍ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका,जैन द्वारा धार्मिक मान्‍यता के अनुसार भोजन उपलब्‍ध कराने की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज

सत्येंद्र जैन को दिल्‍ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका,जैन द्वारा धार्मिक मान्‍यता के अनुसार भोजन उपलब्‍ध कराने की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज
X

सत्येंद्र जैन को दिल्‍ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है.जैन द्वारा धार्मिक मान्‍यता के अनुसार भोजन उपलब्‍ध कराने की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यही नहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसपर टिप्पड़ी भी की और कहा की तिहाड़ जेल के अधिकारी जेल नियमों का उल्लंघन करते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री होने के नाते सत्येंद्र जैन को फल और सब्जियां देकर तरजीह दे रहे थे। कोई भी राज्य देश में किसी को कोई विशेष सुविधा नहीं दे सकता। जैन को फल और सब्जियां प्रदान करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था क्योंकि राज्य सभी कैदियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए बाध्य है और कोई भेदभाव नहीं हो सकता।

कोर्ट ने आगे कहा की जब भी वह अपने धर्म के अनुसार धार्मिक उपवास करने की इच्छा प्रकट करता है, तो वह जेल प्रशासन को इस बारे में लिखित रूप से सूचित करेगा और उसके बाद, जेल प्रशासन डीपीआर 2018 के नियम 1142 को ध्यान में रखते हुए अनुरोध पर निर्णय करेगा।आखिर में कोर्ट ने कहा की आवेदक सत्येंद्र कुमार जैन को फल, सब्जियां और सूखे मेवे उपलब्ध कराने के लिए डीजी (कारागार) और अधीक्षक, तिहाड़ जेल को निर्देशित करने का कोई आधार नहीं बनता है। तदनुसार, आवेदन खारिज किया जाता है.

Anjali Mishra

Anjali Mishra

News Anchor & Reporter


Next Story