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शाहीन बाग में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ CPIM की अर्जी को SC ने किया खारिज, पूछा - पीड़ितों की जगह राजनीतिक दल क्यों आए ?

शाहीन बाग में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ CPIM की अर्जी को SC ने किया खारिज, पूछा - पीड़ितों की जगह राजनीतिक दल क्यों आए ?
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दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के लिए जो अभियान चल रहा है, उसके खिलाफ दायर CPIM पार्टी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि इस मामले में पीड़ितों की जगह राजनीतिक दलों ने अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया है।

बता दें कि दक्षिण दिल्ली के अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी जो कार्रवाई कर रही है। उस कार्रवाई को रोकने के लिए भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (CPIM) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- कोई पीड़ित नहीं है क्या? कोर्ट ने पूछा कि CPIM पार्टी इस मामले में याचिका क्यों दायर कर रही है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पीड़ित पक्ष हमारे पास आता है तो समझ आता है। क्या कोई पीड़ित नहीं है?

इसपर सीनियर वकील पी सुरेंद्रनाथ ने कहा कि एक याचिका रेहड़ीवालों के एसोसिएशन की भी है. आगे जस्टिस राव ने कहा कि आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था. वहीं यह भी कहा गया कि अगर रेहड़ी वाले भी नियम तोड़ रहे होंगे तो उनको भी हटाया जाएगा।

Justice Rao : This is not right Mr.Surendranath. Filing petitions like this. You spent the whole day here and you could have gone to the High Court instead. This is too much some party coming us and telling us HC won't hear.#ShaheenBaghBulldozer

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहांगीरपुरी में हम लोगों ने इसलिए दखल दी क्योंकि इमारतों को गिराया जा रहा था। फेरीवाले अतिक्रमण कर रहे हैं तो उन्हें हटाया जाएगा। यदि वे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उच्च न्यायालय में जाएं।


Shipra Saini

Shipra Saini

News Anchor


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