SC से उद्धव सरकार को लगा बड़ा झटका, SC का बड़ा आदेश परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक का आदेश जारी रहेगा
मुम्बई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट से उद्धव सरकार को बड़ा झटका लगा है। परमबीर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए कहा कि मुंबई के पूर्व पुलिस चीफ को गिरफ्तारी से मिला संरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई की।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए चिंता जाहिर की कहा कि महाराष्ट्र में बहुत परेशान करने वाली तस्वीर आई है । जहां मुंबई के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह को अपने ही पुलिस बल पर भरोसा नहीं है और राज्य सरकार को सीबीआई पर भरोसा नहीं है। साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को तीन हफ्ते में सीबीआई के हलफनामे पर जवाब देने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि तब तक परमबीर सिंह जांच में सहयोग करते रहेंगे। मामले की सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की पीठ परम बीर सिंह द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज मामलों में मुंबई पुलिस द्वारा कठोर कदमों से सुरक्षा की मांग की गई थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके कौल ने कहा, "अगर संस्थान एक-दूसरे के खिलाफ इस तरह के संदेह व्यक्त करने लगे तो हम क्या करें। ये परेशान करने वाली तस्वीर है। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार भी कदम उठाए। हमें देखना होगा कि वे जांच को आगे ले जा पाते हैं या नहीं।"
परमबीर सिंह की ओर से पुनीत बाली ने कोर्ट में कहा, "मेरे खिलाफ एफआईआर की सीरीज है.... कोर्ट ने मुझे चार्जशीट से बचाया है. फिर उन्होंने मेरे खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी है. मेरे खिलाफ हर FIR प्रेरित है। जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई की, उन्होंने मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराई।"
वही कोर्ट में सीबीआई का पक्ष रख रहे सीबीआई के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले ओवरलेप हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार हमारे काम को कठिन बना सकती है। जस्टिस एसके कौल ने कहा कि जब चीजें ठीक होती हैं तो सब अच्छा होता है। जब वे ठीक नहीं होती तो हर कोई एक कारण ढूंढता है।
Shipra Saini
News Anchor