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जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन पर SC का फैसला,कपिल सिब्बल को लगाई फटकार कहा- पूरे देश में कार्रवाई पर रोक नहीं

जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन पर SC का फैसला,कपिल सिब्बल को लगाई फटकार कहा- पूरे देश में कार्रवाई पर रोक नहीं
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दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकार रखने के बुधवार के आदेश का समय दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि दो हफ्तों तक जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक बरकरार रहेगी। आपको बता दें कल दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण पर एमसीडी की बुलडोजर चला था। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा गया कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाकर एक समुदाय को निशाने पर लिया गया।

हालाकि सुनवाई के दौरान जस्टिस एल नागेश्वर राव ने कपिल सिब्बल को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिराए जाते हैं और पूरे देश में ऐसी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की ओर से जो दलील दी गई और कहा गया आप अतिक्रमण को किसी एक कम्युनिटी से नहीं जोड़ सकते हैं। ये किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है। आप केवल यह कहकर घर नहीं ढहा सकते हैं कि ये अतिक्रमण है। इस पर भी कोर्ट ने कपिल सिब्बल को कड़ी फटकार लगाई।

सुप्रीम कोर्ट में दवे पी वी सुरेंद्रनाथ, संजय हेगड़े, शमशाद ने दावा किया कि कल कोर्ट के आदेश के बाद भी अभियान चलता रहा। लेकिन इस पर एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को जानकारी दी की इलाके में 19 जनवरी से अभियान चल रहा है अब जमीयत उलेमा ए हिंद मामले में कूद गया है जनवरी से अब तक स्थानीय लोग हाईकोर्ट नहीं गए क्योंकि उन्हें पता है कि कागज़ दिखाने पड़ेंगे।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिलहाल सिर्फ जहांगीरपुरी में चल रही कार्रवाई को लेकर है। इस फैसले का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में हो रही ऐसी कार्रवाई पर असर नहीं पड़ेगा। जहांगीरपुरी मामले में ऑपरेशन बुलडोजर के खिलाफ दायर याचिका पर दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने पैरवी की। MCD की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे। पैरवी जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच के सामने की गई।

Shipra Saini

Shipra Saini

News Anchor


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