सुप्रीम कोर्ट में SEBI का ख़ुलासा- 2016 से अडानी कंपनियों की जांच हो रही है, यह बात आधारहीन है
SEBI ने अपने एक हलफनामे में कहा कि वह 2016 से अदाणी समूह के कंपनियों की जांच नहीं कर रहा है और इससे जुड़े आरोप निराधार हैं। SEBI के हलफनामे में कहा गया है कि इस दौरान 51 भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों के खिलाफ जांच की गई, जिनमें से कोई भी अदाणी समूह की सूचीबद्ध कंपनी नहीं थी। SEBI ने कहा है कि यह बिल्कुल निराधार बात है कि SEBI 2016 से अदाणी की जांच कर रहा है।
Wrong to say that Adani group companies were being investigated since 2016, #SEBI tells #SupremeCourt#Adani #hindenburg https://t.co/I53UdPcsjM pic.twitter.com/rcyKGJC6HT
— Live Law (@LiveLawIndia) May 15, 2023
SEBI ने सुप्रीम कोर्ट में हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए समय बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है। नियामक ने इस हफलनामे में साफ किया है कि वर्ष 2016 से अदाणी समूह की जांच किए जाने की बात तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह निराधार है। दरअसल, याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया था कि जब 2016 से अदाणी समूह के खिलाफ जांच चल रही है तो SEBI को और समय क्यों चाहिए।
Rani Gupta
News Reporter