MP नवनीत राणा पर राजद्रोह का केस दर्ज, NCP चीफ शरद पवार ने कहा - निरस्त हो ये कानून
महाराष्ट्र में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा पर राजद्रोह के तहत केस दर्ज होने के बीच शरद पवार का एक हलफनामा चर्चा का विषय बन गया है।भीमा कोरेगांव कमीशन को लिखे हलफनामे में एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा है कि 124A (राजद्रोह) को निरस्त कर देना चाहिए।
एनसीपी चीफ शरद पवार ने जो मांग की है वह इसलिए चर्चा में है क्योकि महाराष्ट्र में NCP, शिवसेना और कांग्रेस के गठबंधन वाली ही सरकार है और उनकी पुलिस ने नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया है।
जानकारी के मुताबिक, NCP चीफ शरद पवार ने भीमा कोरेगांव जांच कमीशन को बुधवार को एक हलफनामा दिया है। इसमें कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता यानि आईपीसी के सेक्शन 124ए (राजद्रोह) को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधान काफी हैं। बता दें कि जांच कमीशन उस हिंसा की जांच कर रही है जो पुणे के भीमा कोरेगांव में एक जनवरी 2018 को हुई थी। शरद पवार ने हलफनामे में लिखा है कि Section 124A को अंग्रेजों ने 1870 में जोड़ा था, ताकि स्वतंत्रता आंदोलन को दबाया जा सके। साथ ही शरद पवार ने आरोप लगाया कि आज सरकार की आलोचना करने वालों की आवाजों को इससे दबाया जा रहा है।
आपको बता दें कि भीमा कोरेगांव हिंसा पर शरद पवार ने मीडिया कई बयान दिये थे। जिसको लेकर अब पूछताछ के लिए शरद पवार को समन किया गया है। इस पूछताछ के लिए कमीशन ने 5 और 6 मई को उनको बुलाया है। 2020 में भी उनको समन किया गया था, लेकिन तब कोविड की वजह से पवार नहीं पहुंच पाये थे।
Shipra Saini
News Anchor