दिल्ली हाई कोर्ट से गांधी परिवार को झटका, गांधी परिवार की ओर से दाखिल टैक्स निर्धारण को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने किया खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट से गांधी परिवार को झटका, गांधी परिवार की ओर से दाखिल टैक्स निर्धारण को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने किया खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी के टैक्स असेसमेंट को फेसलेस असेसमेंट से सेंट्रल सर्किल में ट्रांसफर करने के आयकर अधिकारियों के फैसले को बरकरार रखा है।न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने गांधी परिवार, आप और गांधी परिवार से जुड़े पांच गैर-लाभकारी संस्थाओं द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
Delhi High Court dismisses batch of petitions including Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, Priyanka Gandhi, Sanjay Gandhi memorial trust and various other's plea challenging Income Tax authorities decision transferring tax assessments from faceless assessment to its Central circle. pic.twitter.com/fb5R0S2Zfy
— ANI (@ANI) May 26, २०२३
कोर्ट ने कहा कि फेसलेस असेसमेंट द्वारा मूल्यांकन करने का कोई मौलिक या निहित कानूनी अधिकार नहीं है। इसमें कहा गया है कि असेसमेंट को कानून के अनुसार और बेहतर समन्वय के लिए स्थानांतरित किया गया है।जिन पांच गैर-लाभकारी संस्थाओं का मूल्यांकन आयकर विभाग द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया है और आज न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है, वे हैं: संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, यंग इंडियन और जवाहर भवन ट्रस्ट। ये सभी गैर-लाभकारी संगठन गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं।