यूपी में कावड़ यात्रा रद्द, केरल में बकरीद पर छूट, क्या धर्म देखकर होगा कोरोना। SC ने केरल सरकार से मांगा जवाब।
यूपी में कावड़ यात्रा रद्द, केरल में बकरीद पर छूट, क्या धर्म देखकर होगा कोरोना। SC ने केरल सरकार से मांगा जवाब।

देश में कोरोना आज भी अपने चर्म स्तर पर है। ख़बरों की माने तो कोरोना की तीसरी लहर ने भी भारत में दस्तक दे दी है। वहीं देश के हर राज्य में कोविड से बचने के लिए तमाम तरह की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। जहां कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस साल भी सुप्रिम कोर्ट के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कावड़ यात्रा रद्द करने का फ़ैसला लिया है वहीं दूरी ओर केरल सरकार ने बक़रीद पर छूट देकर सुप्रिम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना की है।
केरल में बकरीद पर छूट को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- अफसोस की बात है सरकार व्यापारी संगठनों के दबाव में आ गई. उन इलाकों में दुकान खोलने की अनुमति दी, जहां कोरोना दर 15% से ऊपर है. सरकार कांवड़ यात्रा में दिए निर्देश का पालन करे. हम अपनी तरफ से छूट की अधिसूचना रद्द नहीं कर रहे।
— Astha Kaushik 🇮🇳 (@Asthakaushik05) July 20, २०२१बकरीद पर्व के दृष्टिगत सभी आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित किए जाएं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पर्व से जुड़े किसी भी आयोजन में 50 से अधिक लोग एक समय में एक स्थान पर एकत्र न हों: मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी महाराज
— Yogi Adityanath Office (@myogioffice) July 19, 2021अब केरल में बक़रीद पर छूट को लेकर सुप्रिम कोर्ट सख़्त हो गया है। केरल सरकार पर सुप्रिम कोर्ट ने कहा- अफसोस की बात है कि सरकार व्यापारी संगठनों के दबाव में आ गई। उन इलाक़ों में भी दुकानें खोलने की अनुमति दी जहां कोरोना दर 15% से ऊपर है। सरकार कावड़ यात्रा में दिए निर्देश का पालन करे। हम अपनी तरफ़ से छूट की अधिसूचना रद्द नहीं कर सकते।
SC says citizenry of India has been laid bare to nationwide pandemic by grant of such relaxations by Kerala Govt for Bakrid
— Press Trust of India (@PTI_News) July 20, 2021
साथ ही सुप्रिम कोर्ट ने केरल सरकार से इस पर जवाब भी माँगा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील से पूछा कि आख़िर किस आधार पर कोरोना प्रतिबंधों में राहत देने का फ़ैसला किया गया है। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में बताया गया है कि जब केरल में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो पाबंदियों में ढील क्यों दी गई है।
"केरल यह स्वीकार करता है कि उसके अपने हलफनामे में कि कोविड पॉजिटीविटी रेट 10% से ऊपर है। लेकिन फिर भी बकरीद में दुकाने खोलने कि मंजूरी देता है।"
— abhishek upadhyay (@upadhyayabhii) July 20, 2021
( सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केरल की वाम सरकार के हलफनामे का ज़िक्र)
वहीं केरल के सीएम पिनराई विजयन के इस फ़ैसले की विपक्षी दल काफ़ी आलोचना कर रहा है। कांग्रेस और भारतीय चिकित्सा संघ (आईएईए) ने भी केरल सरकार के फ़ैसले को कोरोना को देखते हुए ग़लत बताया है। इसी के साथ सुप्रिम कोर्ट ने कावड़ यात्रा पर केस भी बंद कर दिया है। सुप्रिम कोर्ट ने यूपी प्रशासन से कहा कि वह राज्य में कोरोना संबंधी ऐसे किसी भी नियम की अनदेखी न करें जिससे कोरोना के कारण लोगों की जान को ख़तरा हो। बता दें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कावड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है।