सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र मामले में सुनवाई टाली,कहा -यह समय लेने वाला मामला है,बेंच का गठन तुरंत नहीं हो सकता
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र मामले में सुनवाई टाली,कहा -यह समय लेने वाला मामला है,बेंच का गठन तुरंत नहीं हो सकता
उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना खेमे ने महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष के चुनाव को चुनौती देने वाली सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका का उल्लेख किया।जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करने के लिए कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका पर फैसला नहीं किया जाता है, तब तक कोई निर्णय न लें।सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले में एक बेंच के गठन की आवश्यकता होगी और सूचीबद्ध होने में कुछ समय लगेगा। मामला कल सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।बता दे की उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीजेआई एनवी रमना के नेतृत्व वाली पीठ से महाराष्ट्र में चल रही सियासी घमाशान से संबंधित याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।
SC refused to give urgent hearing to Uddhav Sena camp.
— News Arena (@NewsArenaIndia) July 11, 2022
सिब्बल ने कोर्ट में कहा की अयोग्यता याचिकाएं सूचीबद्ध हैं। इसे 27 को सूचीबद्ध किया गया था। कोर्ट ने कहा कि इसे 11 तारीख को दें। मामले का फैसला होने तक कोई अयोग्यता नहीं होनी चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया ने कहा की श्री मेहता आप कृपया विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करें कि कोई सुनवाई न करें। हम मामले की सुनवाई करेंगे। मैं मामले को टॉम सूचीबद्ध नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ समय लगता है। कृपया अपने कार्यालय के माध्यम से स्पीकर को सूचित करें।
[Maharashtra Crisis]
— Live Law (@LiveLawIndia) July 11, 2022
Senior Advocate Kapil Sibal appearing for Uddhav Thackrey faction requests bench led by CJI NV Ramana to list petitions related to #MaharashtraPoliticalCrisis
Sibal: Disqualicaiton petitions are listed tom. It was listed on 27th. pic.twitter.com/C8rWT36kLC
Anjali Mishra
News Anchor & Reporter