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CBI-ED के दुरुपयोग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, विपक्ष को लगा बड़ा झटका

CBI-ED के दुरुपयोग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, विपक्ष को लगा बड़ा झटका

CBI-ED के दुरुपयोग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, विपक्ष को लगा बड़ा झटका
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सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नेतृत्व में 14 विपक्षी दलों द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया, जिसमें विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के "मनमाने उपयोग" का आरोप लगाया गया था और गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत को नियंत्रित करने वाले दिशा-निर्देश के एक नए सेट की मांग की गई थी। । विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली क्योंकि शीर्ष अदालत ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस दौरान कोर्ट की तरफ से टिप्पडी करते हुए कहा गया की "राजनेताओं के लिए अलग-अलग दिशानिर्देश नहीं बना सकते," सुप्रीम कोर्ट ने कहा की नेताओं के लिए अलग नियम कैसे बनाए? क्युकी नियम और कानून सामने लिए समान है.

वही कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीजेपी नेता जयवीर शेरगिल ने लिखा सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का दावा करने वाली याचिका को खारिज करना 14 विपक्षी दलों के मुंह पर कड़ा कानूनी तमाचा है !! "लोकतंत्र खतरे में" का हौवा खड़ा करके विपक्ष भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए एक खुला लाइसेंस चाहता है लेकिन कानून की महिमा इसकी अनुमति नहीं देगी! राष्ट्र!विपक्ष को एजेंसियों के खिलाफ संगीन आरोपों को महसूस करने की जरूरत है, जॉर्ज सोरोस पर निर्भरता, विदेशी हस्तक्षेप की मांग वोट नहीं जीतेगी!

Anjali Mishra

Anjali Mishra

News Anchor & Reporter


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