सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला जज को ट्रांसफर किया ज्ञानवापी केस, शिवलिंग वाली जगह सुरक्षित रखने का दिया आदेश
ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वाराणसी की सिविल कोर्ट से जिला अदालत में ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका देते हुए कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि 1991 के पूजा स्थल अधिनियम की धारा 3 के तहत धार्मिक चरित्र का पता लगाने पर रोक नहीं है।
पूजा स्थल अधिनियम, 1991 द्वारा किसी स्थान के धार्मिक चरित्र के निर्धारण पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।- न्यायमूर्ति चंद्रचूड़
— Prashant Umrao (@ippatel) May 20, 2022
वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शिवलिंग की सुरक्षा और नमाज की इजाजत देने का उसका 17 मई का अंतरिम आदेश बरकरार रहेगा। मस्जिद कमेटी की याचिका पर जिला अदालत में प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी। इसके साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में करने का फैसला लिया है।
SC ORDER:
— Prashant Umrao (@ippatel) May 20, 2022
Having regard to the sensitivity of this civil suit case. this case before the civil judge Varanasi shall STAND TRANSFERRED and be HEARD by District Judge , Varanasi. #GyanvapiMandir
सर्वोच्च अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को जिला न्यायाधीश वाराणसी को ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारी मामले की सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम ट्रायल जज पर आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिक अनुभवी हाथ को इस मामले से निपटना चाहिए और इससे सभी पक्षों को फायदा होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामले सिविल जज के पास से ज़िला जज के पास भेजे, कहा इसे सिविल जज के ख़िलाफ़ कोई विपरीत टिप्पणी न माना जाए, आर्डर 7, रूल 11 आवेदन को प्राथमिकता से सुना जाए, कोर्ट का अंतरिम आदेश 8 हफ़्ते जारी रहेगा, जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई #GyanvapiEvidence #Gyanvapi
— Vikas Bhadauria (@vikasbha) May 20, 2022
साथ ही कोर्ट ने कहा कि जिला जज मस्जिद समिति की याचिका पर फैसला करेंगे कि हिंदू पक्ष द्वारा मुकदमा चलने योग्य है या नहीं। लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश - शिवलिंग की सुरक्षा, नमाज के लिए मुसलमानों का प्रवेश जारी रहेगा, साथ ही वजू के लिए जिला अधिकारी को आदेश दिया गया है कि वैकल्पिक व्यवस्था करें।
Worship एक्ट में खामियां, शिवलिंग वाली जगह सुरक्षित रखी जायेगी -: सुप्रीम कोर्ट #GyanvapiMandir
— Prashant Umrao (@ippatel) May 20, 2022
वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई के बाद हिंदु पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है।
Gyanvapi mosque case | SC says the trial of the matter will be done by district judge Varanasi. SC says its interim order of May 17 for protection of Shivling area will continue. Arrangement of Wuzu will be done. We're very happy with order: Adv Vishnu Jain, Hindu side's lawyer pic.twitter.com/4kGditCILC
— ANI (@ANI) May 20, 2022
Shipra Saini
News Anchor