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ज्ञानवापी केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश - अगर शिवलिंग मिला है तो उसे सुरक्षित रखा जाए, नमाज अदा करने से न रोका जाए

ज्ञानवापी केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश - अगर शिवलिंग मिला है तो उसे सुरक्षित रखा जाए, नमाज अदा करने से न रोका जाए
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ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। ज्ञानवापी मामले में हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। जिसको लेकर ज्ञानवापी सर्वे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि वाराणसी सिविल मामले का निपटारा करे।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि हम निचली अदालत को निर्देश देना चाहते हैं कि जहां शिवलिंग मिला है, उस जगह को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन लोगों को नमाज़ से न रोका जाए।

बता दें कि याचिकाकर्ता अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। जिसके बाद आज ही सुनवाई से कुछ देर पहले ही हिंदू सेना ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद, वाराणसी की प्रबंधन समिति द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। हिंदू सेना ने ज्ञानवापी मामले में मस्जिद कमेटी की याचिका को जुर्माने के साथ खारिज करने और मामले में पक्षकार बनाए जाने की मांग की है।

Shipra Saini

Shipra Saini

News Anchor


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