सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका, TMC नेता अभिषेक बनर्जी को CBI-ED की पूछताछ से राहत नहीं
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटला मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने TMC नेता अभिषेक बनर्जी को सीबीआई और ईडी की पूछताछ से अंतरिम राहत से इनकार करने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.
ममता बनर्जी के भतीजे और TMC नेता अभिषेक बनर्जी से भर्ती अनियमितता मामले में सीबीआई और ईडी पूछताछ करना चाहती है. इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार हाई कोर्ट गई थी, लेकिन वहां अंतरिम राहत नहीं मिली थी. हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
क्या है शिक्षक भर्ती घोटाला?
बंगाल में हुआ यह घोटाला 2014 का है. तब पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली. प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी. उस वक्त पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे. इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल हुई थीं. याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिन कैंडिडेट के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में टॉप पर रखा गया. कुछ कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी उन्हें नौकरी दे दी गई. ऐसे लोगों को भी नौकरी दी गई, जिन्होंने TET परीक्षा भी पास नहीं की थी.
CBI ने पिछले साल 30 सितंबर को पहली चार्जशीट पेश की थी. इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत 16 लोगों के नाम थे. ED ने पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था. पार्थ 23 जुलाई 2022 से जेल में हैं, उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं.
Rani Gupta
News Reporter