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MCD स्टैंडिंग कमेटी चुनाव का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, BJP पार्षद ने मेयर शैली ओबेरॉय पर लगाया बड़ा आरोप

MCD स्टैंडिंग कमेटी चुनाव का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, BJP पार्षद ने मेयर शैली ओबेरॉय पर लगाया बड़ा आरोप
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दिल्ली MCD में BJP और आम आदमी पार्टी के बीच जारी तकरार एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. बीजेपी पार्षद शरद कपूर ने शुक्रवार को स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव को लेकर याचिका दाखिल की. जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध पर मामले को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.

याचिकाकर्ता बीजेपी पार्षद शरद कपूर ने मेयर शैली ओबेरॉय पर स्थापित मानदंडों और मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. इनके वकील कीर्ति उप्पल ने कोर्ट में दलील दी कि मेयर ने एमसीडी की स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के दौरान मोबाइल फोन और पेन के इस्तेमाल की अनुमति देकर स्थापित मानदंडों और मर्यादा का उल्लंघन किया. लिहाजा, 22 फरवरी के चुनावों को शून्य घोषित किया जाए.

अपनी याचिका में कपूर ने कहा कि महापौर ने हर संवैधानिक और वैधानिक मानदंड का उल्लंघन किया. उन्होंने कहा है कि 22 फरवरी को आयोजित चुनावी कार्यवाही में मोबाइल फोन और पेन की अनुमति देकर जनादेश के साथ धोखा किया गया. याचिकाकर्ता ने कहा है कि आम आदमी पार्टी से संबंधित कई सदस्यों ने पूरी चुनावी प्रक्रिया का घोर उल्लंघन किया. उन्होंने अपने-अपने वोट डालने से पहले अपने वोटों (बैलट पेपर) की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर मतदान की गोपनीयता के सिद्धांत का उल्लंघन किया.

बता दे, 22 फरवरी को स्टैंडिंग कमेटी के लिए मतदान के दौरान 46 वोट डाले जा चुके थे. लेकिन, इस बीच मतदान के दौरान मोबाइल और पेन के इस्तेमाल को लेकर बीजेपी की ओर से विरोध के बाद मतदान को टाल दिया गया था. इसके साथ ही बीजेपी पुराने मतों को शून्य घोषित कर फिर से चुनाव कराने की मांग पर अड़ी थी. लिहाजा, गतिरोध को टालने के लिए मेयर ने बीजेपी के पार्षदों की मांगों को मानते हुए एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव नए सिरे कराने के आदेश दिए थे.

Rani Gupta

Rani Gupta

News Reporter


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