महाराष्ट्र स्थानीय निकायों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण का रास्ता हुआ साफ, OBC समुदाय को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया राजनीतिक आरक्षण
महाराष्ट्र स्थानीय निकायों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण का रास्ता हुआ साफ, OBC समुदाय को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया राजनीतिक आरक्षण
महाराष्ट्र स्थानीय निकायों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण का रास्ता अब साफ हो गया है। OBC समुदाय को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजनीतिक आरक्षण दिया गया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बनठिया की रिपोर्ट को मान लिया है और उसी के मुताबिक राज्य में चुनाव कराने का दिया निर्देश भी दे दिया है। बनठिया आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य को ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव का रास्ता साफ करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर शेष स्थानीय निकायों के चुनावों को अधिसूचित करने के आदेश भी दिए है। कोर्ट का फैसला आता ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने टवीट कर लिखा की माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा OBC समुदाय को राजनीतिक आरक्षण प्रदान किया गया है। हम शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के सच्चे शिव सैनिक हैं। एक बार वादा किया तो उसे निभाया जाएगा।
Supreme Court directs Maharashtra govt and State Election Commission not to act upon the interim report of Maharashtra State Backward Class Commission which recommended a grant of 27% OBC quota in local bodies election & says local bodies elections be held without OBC reservation pic.twitter.com/n6HFsp1wHA
— ANI (@ANI) March 3, 2022वही दूसरी तरफ महाराष्ट्र के उप -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टवीट कर लिखा की हमारी महागठबंधन सरकार ने ओबीसी राजनीतिक आरक्षण के अपने वादे को निभाया है। देवेंद्र फडणवीस ने लिखा की सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी राजनीतिक आरक्षण की मान्यता पूरे ओबीसी समुदाय की जीत है। हमारी महागठबंधन सरकार ने ओबीसी राजनीतिक आरक्षण ओबीसी कल्याण, बहुजन कल्याण, गरीब कल्याण हमारा एजेंडा था, है और रहेगा। ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण दिलाने की प्रक्रिया में शामिल सभी का दिल से धन्यवाद .
ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आमच्या महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला!
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 20, 2022
मा. सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे. #OBCReservation
Anjali Mishra
News Anchor & Reporter