TMC प्रत्याशी आलो रानी सरकार की नागरिकता को कोलकता हाई कोर्ट ने ठहराया अवैध,कोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा
TMC प्रत्याशी आलो रानी सरकार की नागरिकता को कोलकता हाई कोर्ट ने ठहराया अवैध,कोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा
2021 डब्ल्यूबी विधानसभा चुनाव में, बीजेपी उमीदवार स्वपन मजूमदार ने तृणमूल कांग्रेस की आलो रानी सरकार को हरा कर बोंगांव दक्षिण विधानसभा सीट पर जीत हासिल की लेकिन परिणाम से संतुष्ट नहीं, AITC उम्मीदवार आलो रानी सरकार ने अपने सर्वोच्च नेता की तरह परिणाम को चुनौती देते हुए एक चुनावी याचिका दायर की।लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया जिसे लेकर एक के बाद एक कई सारे टवीट बीजेपी नेता सुभेंदु अधिकारी द्वारा किए गए। सुभेंदु अधिकारी ने लिखा की महामहिम कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले को खारिज कर दिया क्योंकि अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक लेकिन सच बात सामने आई कोर्ट ने मामले इस लिए खारिज किया क्योंकि अलोरानी बांग्लादेश की नागरिक हैं।ये सही है। महामहिम न्यायमूर्ति की टिप्पणी स्वयं अलोरानी द्वारा दायर याचिका में दी गई जानकारी से सिद्ध होती है। माननीय न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने कहा कि दोहरी नागरिकता होने पर कोई भी व्यक्ति भारतीय होने का दावा नहीं कर सकता है। यह अवैध है।अलोरानी सरकार का नाम बांग्लादेश की मतदाता सूची में है, इसलिए अलोरानी सरकार भारतीय नागरिक होने का दावा नहीं कर सकती है।
In 2021 WB Assembly Elections, Swapan Majumdar of @BJP4Bengal won the Bongaon Dakshin Assembly seat by defeating Alo Rani Sarkar of @AITCofficial.
— Suvendu Adhikari • শুভেন্দু অধিকারী (@SuvenduWB) May 21, 2022
Not satisfied with the result the AITC candidate, just like her supreme leader, filed an Election Petition challenging the result. pic.twitter.com/2wVopNdm4L
सत्तारूढ़ ने राष्ट्रीय चुनाव आयोग को नागरिकता की वर्तमान स्थिति को देखने का निर्देश दिया।अधिकारी ने आगे लिखा की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29ए की उप-धारा 5 के अनुसार, राजनीतिक दलों के पंजीकरण की शर्तों में से एक भारतीय संविधान का पालन करना और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना है। एक विदेशी नागरिक को लोगों के प्रतिनिधि के रूप में चुनने की साजिश ने कानून के इस नियम का उल्लंघन किया है।इतना ही नहीं अधिकारी ने सवाल उठाते हुए तृणमूल कांग्रेस की पंजीकरण को रद्द करने की मांग की और लिखा की आलो रानी सरकार तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बनगांव आयोजन जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।उसके बाद भी टीम को पता नहीं चला? क्या किसी अनजान व्यक्ति को ऐसी गुरु जिम्मेदारी दी जा सकती है? इस समूह का पंजीकरण रद्द क्यों नहीं किया जाएगा?
TMC is guilty of violating the Sub-section 5 of Section 29A of The Representation of People's Act.
— Suvendu Adhikari • শুভেন্দু অধিকারী (@SuvenduWB) May 21, 2022
Trying to get a foreign National elected, they failed to bear allegiance to the Constitution of India by compromising the sovereignty, unity & integrity of India. pic.twitter.com/lOx0Jxd1Xh
Anjali Mishra
News Anchor & Reporter